➤ हिमाचल सरकार ने टोल टैक्स की दरों में फिर संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की
➤ अब 12+1 क्षमता तक के बाहरी यात्री वाहनों पर ₹100 एंट्री टैक्स लगेगा
➤ लाइट कमर्शियल और दो एक्सल ट्रकों के लिए ₹320, जबकि तीन एक्सल वाहनों के लिए ₹570 तय
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगातार विरोध और सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे प्रदर्शन के बीच आखिरकार टोल टैक्स/एंट्री टैक्स की संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरों के अनुसार अब 12+1 क्षमता तक के यात्री वाहनों से प्रतिदिन ₹100 एंट्री टैक्स लिया जाएगा। यह दर पहले अलग-अलग स्तर पर ₹70 से ₹170 तक पहुंच गई थी, जिस पर भारी विरोध हुआ था।
सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक लाइट कमर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल, मिनी बस (6 टायर) और दो एक्सल तक के ट्रकों के लिए टोल दर ₹320 प्रति दिन तय की गई है। पहले इस श्रेणी में दरों को बढ़ाकर ₹570 तक किया गया था, लेकिन अब राहत देते हुए इसे कम किया गया है।
इसी तरह तीन एक्सल वाले कमर्शियल वाहनों (10, 12 और 14 टायर ट्रक) के लिए प्रतिदिन ₹570 टोल निर्धारित किया गया है। पहले इस श्रेणी में ₹600 तक की दर तय की गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित दरें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागू रहेंगी।
सरकार का यह फैसला सीमावर्ती क्षेत्रों, खासकर पंजाब-हिमाचल बॉर्डर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है। नई अधिसूचना से पर्यटकों, ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।



